बोर्ड का स्पष्ट निर्देश
बोर्ड ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि एक बार चयन के बाद क्षेत्र बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो अभ्यर्थी Scrutiny Form भरते समय गैर-अनुसूचित क्षेत्र का विकल्प चुनते हैं, उनका चयन वहीं होगा और बाद में किसी भी तरह के बदलाव का कोई अवसर नहीं मिलेगा।
बदलाव की अनुमति क्यों नहीं?
यह नियम भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए लागू किया गया है। इससे चयन प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होगी। बार-बार क्षेत्र बदलने की वजह से भर्ती प्रक्रिया में जटिलताएं बढ़ जाती हैं, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को भी परेशानी होती है।