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UPSC Extra Attempt: कोविड -19 से प्रभावित सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं

Wed, 30 Mar 2022 10:42 PM IST
सुभाष कुमार जॉब डेस्क, अमर उजाला

सार

UPSC Extra Attempt: सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा-2021 सात जनवरी, 2022 से 16 जनवरी, 2022 के बीच पूरे देश में 24 केंद्रों पर कोविड -19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी।
 
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Supreme Court - फोटो : PTI
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विस्तार
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UPSC Extra Attempt: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कोविड-19 के कारण इस साल जनवरी में हुई सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में शामिल नहीं हो पाने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त प्रयास देना संभव नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा है कि ऐसा करने से अन्य परीक्षाओं के अभ्यर्थी के लिए भी इसी तरह की मांग उठाए जाएंगे। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने एक लिखित जवाब में कहा है कि इस मामले पर विचार किया गया था और पाया गया कि सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में प्रयासों की संख्या और आयु-सीमा के मौजूदा प्रावधानों को बदलना संभव नहीं है।

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सरकार ने यह भी आशंका जताई कि महामारी के कारण आयु-सीमा में किसी भी तरह की छूट और अनुमेय प्रयासों की संख्या के कारण अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों द्वारा भी इसी तरह की मांग की जा सकती है। यह अन्य उम्मीदवारों की संभावनाओं को भी प्रभावित करेगा जो मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पात्र हैं।

सरकार ने कहा है कि इससे पूरे देश में आयोजित अन्य परीक्षाओं के उम्मीदवारों द्वारा भी इसी तरह की मांग की जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा कि सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा-2021, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा सात जनवरी, 2022 से 16 जनवरी, 2022 के बीच पूरे देश में 24 केंद्रों पर कोविड -19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। प्रोटोकॉल के तहत कोविड संक्त्रस्मित उम्मीदवारों के लिए कोई अलग व्यवस्था करने का आदेश नहीं दिया गया था।
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डीओपीटी की ओर से यह लिखित प्रतिक्त्रिस्या अरिजीत शुक्ला और अन्य की ओर से दायर याचिका पर आई है। याचिकाकर्ता मुख्य परीक्षा के कुछ पेपर में उपस्थित नहीं हो सके क्योंकि वे कोविड -19 संक्रमित हो गए थे। डीओपीटी ने कहा कि शीर्ष अदालत ने पूर्व में कोविड -19 महामारी के कारण उम्मीदवारों की कठिनाइयों को देखते हुए अतिरिक्त प्रयास की मांग वाली याचिका के खिलाफ फैसला सुनाया था। याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत स एक अतिरिक्त प्रयास प्रदान करने की मांग की है क्योंकि अन्य परीक्षाओं में उम्मीदवारों को इसी तरह के विकल्प दिए गए थे। इस मामले पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हो सकती है।
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