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Teaching Jobs: केवीएस और एनवीएस में जल्द आएगी 987 विशेष शिक्षकों की भर्ती, दो महीने के भीतर जारी होगा विज्ञापन

Fri, 24 Oct 2025 02:32 PM IST
आकाश कुमार अमर उजाला ब्यूरो

सार

Teaching Jobs 2025: केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) में जल्द ही 987 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दो महीने के भीतर विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया है।
 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
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दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) के लिए शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इसके लिए दो महीने के अंदर विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया है। अदालत सोशल ज्यूरिस्ट संस्था की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें केवीएस और एनवीएस पर अदालत के आदेश के अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की गई थी। 

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पहले भी दिया गया था भर्ती का आदेश

सोशल ज्यूरिस्ट संस्था की तरफ से पेश अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने मांग करते हुए कोर्ट में कहा कि पांच अगस्त 2024 को हाईकोर्ट ने 987 शिक्षकों की जल्द नियुक्ति के आदेश दिए थे। इस आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए संबंधित संस्थाओं पर अवमानना की कार्रवाई की जाए। 

31 दिसंबर तक पूरी की जाएगी विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया

इसके बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से दाखिल हलफनामे के जरिये न्यायालय को बताया गया कि 1 सितंबर को शिक्षा मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 31 दिसंबर तक सभी रिक्त पदों, विशेषकर विशेष शिक्षकों के पदों पर भर्ती पूरी की जाएगी।
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सीबीएसई को दी गई विज्ञापन तैयार करने की जिम्मेदारी

कोर्ट को बताया गया कि सीबीएसई को विज्ञापन तैयार करने और आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है जिसकी अधिसूचना किसी भी समय जारी हो सकती है। इस बीच, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सभी शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों के लिए रिक्तियों की पुनर्गणना की है और इन रिक्तियों को विज्ञापन में शामिल किया गया है। कोर्ट ने दो महीनों के अंदर विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया। 

याचिकाकर्ता की ओर से वर्तमान याचिका वापस लेने की सूचना के बाद न्यायालय ने याचिका का निस्तारण कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर तय समय में आदेश का पालन नहीं होता तो याचिकाकर्ता वापस याचिका दायर कर सकता है।
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