यूपी में 2831 चकबंदी लेखपालों की भर्ती का मामला विज्ञापन जारी होने के साथ ही विवादों में फंस गया है। भर्ती के लिए आठ अप्रैल 2015 को जारी विज्ञापन में अनुसूचित जाति वर्ग को 21 प्रतिशत से कम आरक्षण देने का आरोप है।
इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में गाजीपुर के अरविंद कुमार ने याचिका दाखिल की है। न्यायमूर्ति वीके बिरला ने याचिका पर पक्षकारों को सुनने के बाद सरकार को 27 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
याची का कहना है कि विज्ञापन में 2831 पद घोषित किए गए हैं। इसमें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए मात्र 50 सीटें आरक्षित की गई हैं। जबकि 21 फीसदी के हिसाब से 592 सीटें आरक्षित होनी चाहिए।
याचिका में राजस्व सचिव, सचिव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और आयुक्त चकबंदी को पक्षकार बनाया गया है। विज्ञापन रद कर नए सिरे से आरक्षण का निर्धारण कर विज्ञापन जारी करने की मांग की है। कोर्ट ने स्थायी अधिवक्ता जगदीश सिंह बुंदेला को 27 मई तक जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि लेखपाल के पद आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22 मई थी।