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West Bengal: पश्चिम बंगाल में हजारों शिक्षकों की भर्ती रद्द करने का आदेश, जज बोले- ऐसा भ्रष्टाचार कभी न देखा

Sat, 13 May 2023 01:41 PM IST
देवेश शर्मा जॉब डेस्क, अमर उजाला

सार

West Bengal: आदेश पारित करते हुए, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि इस स्तर का भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल राज्य में कभी देखा नहीं गया। याचिका आवेदन 140 याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किया गया था, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2014 में योग्य थे और 2016 की भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं मिली।
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कलकत्ता हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में भर्ती के समय अप्रशिक्षित लगभग 36,000 उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया, क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

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आदेश पारित करते हुए, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि इस स्तर का भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल राज्य में कभी देखा नहीं गया। याचिका आवेदन 140 याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किया गया था, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2014 में योग्य थे और 2016 की भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। भर्ती प्रक्रिया में कुल लगभग 42,500 उम्मीदवारों का चयन किया गया था, जिनमें से लगभग 6,500 प्रशिक्षित उम्मीदवार थे।
 

जस्टिस गंगोपाध्याय ने निर्देश दिया कि प्राथमिक शिक्षकों के पद पर बोर्ड द्वारा आयोजित 2016 की भर्ती प्रक्रिया में भर्ती के समय अप्रशिक्षित सभी 36,000 (अधिक या कम) उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द की जाती है। जस्टिस गंगोपाध्याय ने रात 11 बजे के बाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए 17 पेज के आदेश में कहा कि उनके सामने एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होने का आरोप उम्मीदवारों और साक्षात्कारकर्ताओं के साक्ष्य से साबित हो गया है।

पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 2016 के भर्ती अभ्यास में चयन प्रक्रिया में घोर अवैधता से यह स्पष्ट है कि बोर्ड और इसके अधिकारियों सहित इसके पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य, जो ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद अब हिरासत में हैं, ने भर्ती प्रक्रिया में भारी धन के कथित लेन-देन के लिए एक स्थानीय क्लब की तरह पूरे मामले को अंजाम दिया।
 

तीन महीने के भीतर पूरी करनी होगी नई भर्ती प्रक्रिया 

अदालत ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड केवल 2016 की नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए तीन महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया की तुरंत व्यवस्था करेगा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि कवायद में सभी परीक्षार्थियों का इंटरव्यू और एप्टीट्यूड टेस्ट दोनों लिया जाएगा और पूरी इंटरव्यू प्रक्रिया की वीडियोग्राफी सावधानीपूर्वक और संरक्षित की जानी है। जस्टिस गंगोपाध्याय ने निर्देश दिया कि भर्ती प्रक्रिया उन्हीं नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत होगी, जिनके तहत 2016 की भर्ती प्रक्रिया हुई थी। 

 


 
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नए उम्मीदवार शामिल नहीं होंगे, आयु सीमा में मिलेगी राहत

कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी नए या किसी अन्य उम्मीदवार को शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार जो 2016 की भर्ती प्रक्रिया में उपस्थित हुआ है, इस बीच आयु सीमा को पार कर गया है या तारीख से तीन महीने के भीतर आयु सीमा को पार कर जाएगा, तो उसे भर्ती अभ्यास में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। अदालत ने कहा कि ईडी की जांच से यह धीरे-धीरे सामने आ रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की नौकरियां वास्तव में कुछ उम्मीदवारों को बेची गईं जिनके पास खरीदने के लिए पैसे थे।

 
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