शैक्षणिक योग्यता
उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निम्न में से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर (Post Graduate) डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए:
- टाउन प्लानिंग
- रिजनल/अर्बन/सिटी/कंट्री प्लानिंग
- ट्रांसपोर्ट प्लानिंग
- हाउसिंग
- इन्वारमेंटल प्लानिंग
न्यूनतम आयु सीमा
आवेदकों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है और आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित (पुरुष) के लिए 37 वर्ष है, जबकि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) और अनारक्षित (महिला) उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष निर्धारित की गई है।
इसके अलावा, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है।
कैसे तैयार होगी मेधा सूची
लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन होगा। इसमें उम्मीदवारों को अपने आवेदन में दावे के अनुसार सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति साथ लानी होगी। अगर कोई प्रमाण-पत्र नहीं होगा तो उम्मीदवार को मेधा सूची (Merit List) में शामिल नहीं किया जाएगा।
मेधा सूची लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर बनेगी। अगर दो अभ्यर्थियों के अंक समान हों, तो उम्र के आधार पर बड़े अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर उम्र भी समान हो तो नाम के देवनागरी वर्णक्रम (Alphabetical order) के अनुसार सूची तैयार होगी।
किन्हें मिलेगा आरक्षण का लाभ?
आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिन्होंने आवेदन पत्र में सही ढंग से आरक्षण का दावा किया है। यह लाभ केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासियों को मिलेगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को आरक्षण नहीं मिलेगा। इसके लिए उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
ये है आवश्यक प्रमाण-पत्र
आरक्षण का लाभ पाने के लिए उम्मीदवारों को अलग-अलग प्रमाण-पत्र देने होंगे। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) उम्मीदवारों को जाति प्रमाण-पत्र और स्थायी/मूल निवास प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग (BC) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र और स्थायी निवास प्रमाण-पत्र देना होगा।