राज्य में शिक्षक भर्ती पात्रता के लिए जरूरी है परीक्षा
अधिसूचना के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के क्रम में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने हेतु निर्णय की अपेक्षा की गई है। इस क्रम में अवगत कराना है कि अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में दिनांक-26.04.2022 को आहूत बैठक में निर्णय लिया गया है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्तों) नियमावली - 2020 में किए गए प्रावधानों के तहत शिक्षक नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता में केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में उत्तीर्णता प्राप्त होना शामिल है।
जरूरत पड़ी तो भविष्य में पुन: शुरू करेंगे आयोजन
प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना में आगे कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष केंद्रीय शिक्षक पात्रता (CTET) आयोजित होती है। उक्त स्थिति में राज्य सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अलग से आयोजित करने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। भविष्य में विभाग द्वारा आवश्यकता आधारित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) आयोजित किए जाने पर विचार कर निर्णय लिया जा सकेगा। चूंकि भारत सरकार द्वारा नियमित रूप से CTET कराया जा रहा है, इसलिए वर्त्तमान में विभाग द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) आयोजित नहीं कराने का निर्णय लिया गया है।