जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान के 29834 सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर हाईकोर्ट के आदेश को वापस लेने/पुनर्विचार की मांग खारिज कर दी गई है। याची ब्रह्म देव यादव और अन्य ने अर्जी दाखिल कर 29 मई 2014 को पारित आदेश को वापस लेने तथा पुनर्विचार की मांग की थी।
याची का कहना था कि इस प्रकरण को लेकर दो न्यायपीठों ने विरोधाभासी आदेश पारित किए हैं। इसलिए 29 मई के आदेश को वापस लिया जाए। पुनर्विचार अर्जी पर न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने सुनवाई की।
याची कहना था कि 11 दिसंबर 2013 को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने नीलम कुमारी गौतम सहित कई याचिकाओं के बंच की सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिया था कि चयनित अध्यापकों को नियुक्ति पत्र जारी न किया जाए।