भत्ते और सुविधाओं से जुड़ी शर्तें
सलाहकारों को कार्य शुरू करने या पूरा करने पर कोई टीए/डीए (यात्रा भत्ता) नहीं मिलेगा। साक्षात्कार में आने के लिए भी कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। यदि सरकारी काम के लिए देश के अंदर यात्रा करनी पड़े, तो केवल तय नियमों के अनुसार भत्ता मिलेगा।
इसके अलावा कंसल्टेंट्स को कोई अतिरिक्त सुविधा जैसे दैनिक भत्ता, आवास, फोन, गाड़ी, चिकित्सा सुविधा या CGHS आदि नहीं दी जाएगी। आयोग केवल काम करने के लिए जरूरी बेसिक सुविधाएं ही उपलब्ध कराएगा। लेकिन, लैपटॉप या मोबाइल जैसी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी।