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उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित और विज्ञान के 29834 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाने के लिए दाखिल विशेष अपील भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे पूर्व इस मामले में एक स्पेशल अपील और दो एकल न्यायपीठों द्वारा याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं।
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भारत सुमन द्वारा दाखिल विशेष अपील पर न्यायमूर्ति राकेश तिवारी और न्यायमूर्ति मुख्तार अहमद ने सुनवाई की। याची का कहना था कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने नीलम कुमारी गौतम और अन्य याचिकाओं के बंच पर अंतरिम आदेश जारी कर नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगाई थी।

बाद में नीलम कुमारी गौतम की याचिका वापस ले ली गई, मगर अन्य याचिकाओं में स्थगन आदेश बढ़ता आ रहा है। जबकि 30 अप्रैल 2015 को न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने आदेश जारी कर 29 मई 2014 को न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल द्वारा दिए गए आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है।
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विशेष अपील दाखिल कर नियुक्ति पत्र नहीं देने की थी मांग

अपील में 30 अप्रैल 2015 के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिका का विरोध करते हुए अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी, विभु राय ने कहा कि न्यायिक निर्णयों में यह बात साफ हो चुकी है कि नीलम कुमारी गौतम की याचिका में स्थगन आदेश था अन्य किसी याचिका में स्थगन आदेश नहीं था।

न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने 29 मई 2014 के आदेश पर पुनर्विचार अर्जी भी खारिज करते हुए कहा है कि अन्य किसी याचिका में स्थगन आदेश नहीं है। अधिवक्ताओं का कहना था कि लंबित याचिकाएं अर्थहीन हो चुकी हैं, इसलिए विशेष अपील पोषणीय नहीं है। इस दलील से सहमत होते हुए खंडपीठ ने विशेष अपील खारिज कर दी।
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