रांची की अदालत ने एक युवती को पांच कुरान बांटने की शर्त पर जमानत दी। मामला सोशल साइट पर एक धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का है। यहां 19 वर्षीय ऋचा भारती को जज ने यह कहकर जमानत दी कि उसे 15 दिनों के अंदर पांच कुरान बांटने होंगे। सात हजार के दो निजी बांड जमा करने के बाद सोमवार को ऋचा जेल से बाहर आ सकी।
अदालत से मिले आदेश के मुताबिक कुरान की एक प्रति शिकायतकर्ता सदर अंजुमन कमेटी, पिठोरिया एवं अन्य चार प्रति रांची के सरकारी विश्वविद्यालय या कॉलेज या स्कूलों में बांटनी होगी। कुरान की प्रति बांटने के दौरान रांची पुलिस को उचित सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया गया। साथ ही, अदालत ने यह भी आदेश दिया कि दो में एक जमानतदार आरोपित के करीबी रिश्तेदार बनें।