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Jharkhand: हिंसा प्रभावित झारखंड के इस शहर में होली तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी, 15 फरवरी को हुई थी झड़प

Mon, 27 Feb 2023 08:10 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेदिनीनगर

सार

हिंसा में पुलिसकर्मियों सहित छह लोग घायल हुए थे। हाथापाई और पत्थरबाजी में कई वाहन और दुकानें क्षतिग्रस्त हुई थीं। उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (मेदिनीनगर) राजेश कुमार शाह ने बताया कि स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण होने के बाद छूट देने पर विचार किया जाएगा।
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झारखंड पुलिस(सांकेतिक) - फोटो : Social media
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विस्तार
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झारखंड के पलामू जिले के पांकी प्रखंड में 15 फरवरी को सांप्रदायिक झड़प के बाद सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आठ मार्च को होली तक बढ़ा दिया है। शिवरात्रि के अवसर पर पनकी बाजार के पास एक सजावटी गेट के निर्माण को लेकर विभिन्न समुदायों के लोगों के दो समूह आपस में भिड़ गए थे। इसके बाद जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी थी।

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हिंसा में पुलिसकर्मियों सहित छह लोग घायल हुए थे। हाथापाई और पत्थरबाजी में कई वाहन और दुकानें क्षतिग्रस्त हुई थीं। हिंसा के सिलसिले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (मेदिनीनगर) राजेश कुमार शाह ने बताया कि स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण होने के बाद छूट देने पर विचार किया जाएगा। हालांकि, हमने कुछ छूट दी है। स्कूल और बाजारों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है।

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