राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने रांची में एक विशेष अदालत के सामने झारखंड के लातिहार जिले में एक कोयले की खदान में सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और वसूली करने के लिए साजिश में कथित संलिप्तता के लिए तीन आरोपियों के खिलाफ अपना पहला पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है। एक अधिकारी ने रविवार को इसकी जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि सैफ अंसारी (24), शाहरुख अंसारी (25) और अजय तूरी (21) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। तीनों आरोपी प्रदेश के हजारीबाग जिले के रहने वाले हैं।
यह मामला दिसंबर 2020 में झारखंड के लातेहार जिले के तेतरियाखड कोयले की खान में अंधाधुंध गोलीबारी और आगजनी के आतंकी कृत्य से संबंधित है। इस दौरान पांच वाहन जल गए थे और चार नागरिक घायल हो गए थे। एजेंसी के अनुसार इसका मकसद जबरन वसूली के लिए ऑर्डर डिलिवरी धारकों, ट्रांसपोर्टरों, कोयला उठाने वालों को डराना था।
अधिकारी के अनुसार तीनों आरोपी सुजीत सिन्हा और अमन साहू गिरोह के अन्य सदस्यों की मिलीभगत से हथियार और गोला-बारूद की खरीद और तेतरियाखड कोयला खान में आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार थे। मामले की जांच जारी है। इससे पहले एजेंसी ने पिछले साल अगस्त में 17 के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।