फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jharkhand: काले जादू के लिए चार साल पहले दंपति की हुई थी हत्या, कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 12 को किया बरी

Fri, 24 Jun 2022 04:14 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची

सार

अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौबे ने 12 लोगों को उनके खिलाफ ठोस सबूत के अभाव में बरी कर दिया। 
विज्ञापन
court new - फोटो : istock
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

झारखंड के पलामू जिले की एक अदालत ने चार साल पहले काला जादू करने के लिए एक दंपति की हत्या के आरोपी 12 लोगों को सबूतों के अभाव में शुक्रवार को बरी कर दिया। 
विज्ञापन


12 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 2018 में मनातु पुलिस स्टेशन के तहत सरगुजा बहेराटांड गांव में जादू टोना करने के लिए इंद्रदेव उरांव और उनकी पत्नी सुकनी देवी की हत्या कर कर दी थी। 

अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौबे ने 12 लोगों को उनके खिलाफ ठोस सबूत के अभाव में बरी कर दिया। 
विज्ञापन


बचाव पक्ष के वकील राहुल सत्यार्थी ने कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाहों के विरोधाभासी बयान के बाद आरोपियों को संदेह का  लाभ दिया गया। 

उन्होंने कहा कि इस संबंध में गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र मेल से मेल नहीं खाते और ठोस सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया गया। 
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें