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झारखंड: बेरोजगारों को 5000 प्रोत्साहन भत्ता देने के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, ऐसे करें आवेदन

Sun, 04 Apr 2021 01:44 AM IST
Kuldeep Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची

सार

  • प्रोत्साहन भत्ता का लाभ वर्ष 2021-22 के दौरान दिया जाएगा
  • तकनीकी रूप से प्रशिक्षित बेरोजगारों को साल में एक बार पांच हजार रुपये मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता 
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हेमंत सोरेन (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook
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विस्तार
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शिक्षित बेरोजगारों को संबल देने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के द्वारा प्रोत्साहन भत्ता देने का एलान किया है। झारखंड में इसके लिए एक अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना के तहत तकनीकी रूप से प्रशिक्षित बेरोजगारों को साल में एक बार पांच हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिया जाना है। 

सरकार की इस योजना के तहत झारखंड में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित और नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी से प्रमाणित बेरोजगार जो किसी भी रोजगार या स्वरोजगार में नहीं हैं उन्हें साल में एक बार पांच हजार रुपये श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से दिए जाएगें। यह प्रोत्साहन भत्ता का लाभ वर्ष 2021-22 के दौरान दिया जाएगा। 

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दूसरी ओर विधवा, परित्यागता, दिव्यांग, आदिम जनजाति को 50 प्रतिशत अतिरिक्त यानी 7,500 रुपये बतौर प्रोत्साहन दिया जाएगा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी के तहत विभिन्न विभाग कौशल प्रशिक्षण कराते हैं। सभी विभागों से प्रशिक्षितों की संख्या एकत्र की जा रही है। 

यह है आवेदन की प्रक्रिया
यदि आप युवा हैं और अभी तक कोई रोजगार नहीं है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए जो भी अभ्यर्थी अपना आवेदन जमा कर रहे हों, उन्हें एफिडेविट के जरिए सही सूचनाओं के बारे में उद्घोषणा करनी होगी। आवेदन में सिर्फ और सिर्फ सही और सटीक जानकारी देना बेहद जरूरी है। आगे की जांच-पड़ताल में यदि आवेदकों की ओर से कोई गलत जानकारी देने का प्रमाण मिलता है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रोत्साहन भत्ता के लिए ये हैं जरूरी

  • अभ्यर्थी का बैंक में खाता (खाता नंबर) होना अनिवार्य है
  • आवेदक का बैंक अकाउंट आधार से निश्चित तौर पर लिंक होना चाहिए
  • आवेदक अपना मोबाइल नंबर तैयार रखें
  • आवेदन के लिए आधार कार्ड जरूरी 
  • अभ्यर्थी के पास सरकारी संस्थान का तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र होना जरूरी 
  • आवेदकों को अपने स्थायी पता का प्रमाण पत्र, स्थानीयता प्रमाण पत्र देना जरूरी 
  • आवेदक झारखंड के स्थानीय निवासी होने पर ही बेरोजगारी भत्ता के हकदार होंगे
  • आवेदक स्पेशल कैटेगरी से हों, तो उन्हें विधवा, परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांग आदि का प्रमाण पत्र देना होगा
  • बेरोजगारी भत्ता के लिए नियोजनालय का रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी 
  • तीन साल पुराना होने पर नवीकरण आवश्यक है
  • अभ्यर्थियों को यह शपथ पत्र देना होगा, जिसमें उसके किसी रोजगार से नहीं जुड़ने और स्वरोजगार नहीं करने की सत्यता प्रमाणित की गई हो
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