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Jharkhand: आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को राहत, धन शोधन मामले में जमानत के बाद निलंबन रद्द

Wed, 22 Jan 2025 10:24 AM IST
अभिषेक दीक्षित पीटीआई, रांची

सार

ईडी ने राज्य के खान विभाग में पूर्व सचिव सिंघल पर धन शोधन का आरोप लगाया था। एक विशेष अदालत ने पिछले साल सात दिसंबर को उन्हें जमानत दे दी थी।
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पूजा सिंघल - फोटो : ANI
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विस्तार
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भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है। धनशोधन मामले (मनी लॉन्ड्रिंग) में दो साल से अधिक समय से जेल में बंद  की पूजा सिंघल को जमानत मिलने के बाद उनका निलंबन रद्द कर दिया गया है। झारखंड सरकार के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

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12 मई 2022 को निलंबित कर किया गया था
पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद 12 मई 2022 को निलंबित कर दिया गया था। मामला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को लागू करने में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है।

अधिसूचना में क्या कहा गया?
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की ओर से मंगलवार शाम को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, 'निलंबन समीक्षा समिति द्वारा उचित विचार-विमर्श के बाद की गई सिफारिशों के आलोक में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी पूजा सिंघल को जमानत पर रिहा होने के बाद सात दिसंबर 2024 से सेवा में बहाल कर दिया गया है।'
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कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग में सेवाएं देंगी
अधिसूचना के अनुसार सिंघल कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग में सेवाएं देंगी। ईडी ने राज्य के खान विभाग में पूर्व सचिव सिंघल पर धन शोधन का आरोप लगाया था। एक विशेष अदालत ने पिछले साल सात दिसंबर को उन्हें जमानत दे दी थी।

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