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कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच झारखंड सरकार ने तम्बाकू पर लगाया प्रतिबंध, हो सकती है सजा

Thu, 18 Jun 2020 05:12 PM IST
Rajeev Rai न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन - फोटो : PTI
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कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने बुधवार को एक आदेश जारी करते हुए पूरे राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों की खपत पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया है।

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सरकारी आदेश के मुताबिक, झारखंड राज्य में कोविड-19 के मरीजों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एपिडेमिक महामारी एक्ट 1897 धारा-2 के तहत राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों, कार्यालय समेत अन्य सभी सार्वजनिक स्थलों पर थूकना एवं किसी भी तरह का तम्बाकू पदार्थ का उपयोग पूर्णता प्रतिबंधित किया जाता है।

साथ ही उपरोक्त आदेश के उल्लंघन होने की स्थिति में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-188, 268, 269, 270 समेत कई अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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