राजस्थान में आरजीएचएस के तहत गंभीर मरीजों को अस्पताल से छुट्टी के समय आंख झपकाकर सत्यापन नहीं कर पाने पर छूट मिलेगी। अस्पताल को स्पष्ट चिकित्सकीय कारण दर्ज करना होगा। उचित स्पष्टीकरण स्वीकार होने पर क्लेम का भुगतान नहीं अटकेगा।
राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) के डिस्चार्ज नियमों में बदलाव किया गया है। इसके तहत अब गंभीर मरीजों को अस्पताल से छुट्टी देते समय आंख झपकाकर सत्यापन नहीं कर पाने की स्थिति में छूट मिलेगी। मरीज की गंभीर हालत के कारण सत्यापन संभव नहीं होने पर भी अस्पताल का क्लेम नहीं अटकेगा। इसके लिए अस्पताल को मरीज की स्थिति से जुड़ा स्पष्ट चिकित्सकीय कारण दर्ज करना होगा।
नियम में बदलाव की मुख्य वजह
हालांकि, ऑपरेशन के बाद बेहोशी की दवा का असर रहने, तेज दर्द होने, ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ने या चेहरे पर पट्टी बंधी होने जैसी परिस्थितियों में मरीज के लिए आंख झपकाकर सत्यापन करना संभव नहीं होता। इसी व्यावहारिक परेशानी को देखते हुए नियमों में ढील दी गई है।
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चिकित्सकीय कारण दर्ज करना अनिवार्य
मरीज की स्थिति से संबंधित जानकारी उपचार के बिल और क्लेम से जुड़े रिकॉर्ड में शामिल करनी होगी। इससे दावे की जांच के दौरान अधिकारी सत्यापन नहीं हो पाने के कारणों की समीक्षा कर सकेंगे और यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि अस्पताल की ओर से दिया गया स्पष्टीकरण उचित है या नहीं। इस व्यवस्था से गंभीर मरीजों के मामलों में अस्पतालों को राहत मिलेगी, जबकि क्लेम की जांच भी जारी रहेगी।
केवल विशेष परिस्थितियों में मिलेगी छूट
डिस्चार्ज के समय गंभीर मरीजों को सत्यापन की अनिवार्यता से राहत देने का निर्णय आरजीएचएस विभाग और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच हुई वार्ता के बाद लिया गया है। इसके तहत गंभीर मरीज की स्थिति के कारण सत्यापन संभव नहीं होने पर अस्पताल की ओर से दिया गया उचित चिकित्सकीय स्पष्टीकरण स्वीकार किया जाएगा।