फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jharkhand: आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में हाईकोर्ट ने सीएम सोरेन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की रद्द

Sat, 12 Nov 2022 03:50 AM IST
Jeet Kumar पीटीआई, रांची

सार

अदालत ने मामले के सभी पक्षों को सुनने के बाद आश्वस्त किया कि तकनीकी खामी थी, और कोर्ट ने सोरेन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।
विज्ञापन
सीएम हेमंत सोरेन - फोटो : Social Media
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मनी लाॉन्ड्रिंग मामले में घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट के बाद अब झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुक्रवार को रद्द कर दी।

विज्ञापन


आपको बता दें इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया था। वहीं, मामले में सीएम ने हाईकोर्ट में क्वैशिंग याचिका दायर की थी। सोरेन ने तीन साल पहले अरगोड़ा थाने में दर्ज मामले को चुनौती दी थी

रांची में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पहले सोरेन को समन जारी किया था और उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने का भी आदेश दिया था, जिसे अदालत के समक्ष चुनौती भी दी गई थी। याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत को सूचित किया गया कि मामला एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दायर किया गया था जबकि कानून यह प्रावधान करता है कि मामले में केवल एक शिकायत दर्ज की जा सकती है।
विज्ञापन


सोरेन पर एक लोक सेवक द्वारा घोषित आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, जिसे केवल एक शिकायत के माध्यम से शुरू किया जा सकता है। अदालत ने मामले के सभी पक्षों को सुनने के बाद आश्वस्त किया कि तकनीकी खामी थी, और कोर्ट ने सोरेन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें