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झारखंड: नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 22 वर्ष कारावास और जुर्माने का दंड

Tue, 23 Jun 2020 02:30 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चाईबासा
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Social media
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चाईबासा के जिला एवं सत्र न्यायालय ने पिछले वर्ष एक किशोरी से हुए दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 22 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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चाईबासा के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने जून, 2019 को चाईबासा के गोईलकेरा थाना क्षेत्र की इस घटना में आरोपी सन्नी लकड़ा को भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 376, एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के तहत दोषी करार देते हुए 22 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माने की सोमवार को सजा सुनाई।

जुर्माना न देने की स्थिति में उसे एक वर्ष और जेल में काटना होगा। लोक अभियोजक अरुण कुमार ने बताया कि पीड़िता अक्सर आरोपी के घर टीवी देखने जाया करती थी और घटना के दिन घर में उसे अकेले पाकर लकड़ा ने उससे दुष्कर्म किया था।
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मामले की शिकायत किशोरी के पिता ने पुलिस में दर्ज कराई थी। इस मामले में कुल आठ लोगों ने गवाही दी थी।

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