धनबाद के बाघमारा से भाजपा विधायक ढुलू महतो की आय से अधिक संपत्ति के मामले में उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (इडी) से जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डी एन पटेल और न्यायमूर्ति अमिताव गुप्ता की पीठ ने दोनों एजेंसियों को उनकी संपत्ति का आकलन कर यह बताने को कहा है कि उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला बनता है या नहीं।
पीठ ने 27 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। विधायक ढुलू महतो के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत के साथ धनबाद के सोमनाथ चटर्जी ने 2011 में उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में विधायक पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए इसकी जांच कराने का आग्रह किया गया था।
पूर्व में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा था, लेकिन जवाब दाखिल नहीं किया गया। सोमवार को अदालत ने दोनों एजेंसियों को 27 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
प्रार्थी सोमनाथ चटर्जी ने अपनी याचिका में कहा है कि विधायक ढुलू महतो ने चुनाव में नामांकन के दौरान संपत्ति का जो ब्योरा दिया है वह सही नहीं है। जो संपत्ति दिखाई गई है उससे अधिक संपत्ति उनके पास है। ढुलू
पर करोड़ों रुपए बेनामी संपत्ति के रूप में अर्जित करने का भी आरोप लगाते हुए कहा गया है कि विधायक ने झारखंड, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में बेनामी संपत्ति अर्जित की है, जबकि उन्होंने अपने नामांकन पत्र में सिर्फ 1.63 करोड़ रुपये की संपत्ति का ब्योरा दिया है।