सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक रविशंकर ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विशेष सीबीआई न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव ने 35 दोषियों के खिलाफ सजा सुनाई। ये आरोपी पूर्व में बिहार के पशुपालन विभाग के आपूर्तिकर्ता और अधिकारी थे। मंगलवार को कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था।
रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में 35 लोगों को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी के खिलाफ 75,000 रुपये से एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि इस सप्ताह की शुरुआत में इन लोगों को दोषी ठहराया गया था। यह मामला 1990 से 1995 के बीच अविभाजित बिहार के डोरंडा कोषागार से 36.59 करोड़ रुपये की फर्जी निकासी से जुड़ा है।
विज्ञापन
सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक रविशंकर ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विशेष सीबीआई न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव ने 35 दोषियों के खिलाफ सजा सुनाई। ये आरोपी पूर्व में बिहार के पशुपालन विभाग के आपूर्तिकर्ता और अधिकारी थे। मंगलवार को कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था।
अधिकारियों ने कहा कि मामले में विभाग के पूर्व अधिकारी गौरी शंकर प्रसाद पर 1 करोड़ रुपये, शरद कुमार (40.4 लाख रुपये) और बिजयेश्वरी प्रसाद सिन्हा (36.1 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया गया था। इस मामले में 124 आरोपियों में से अदालत ने 28 अगस्त को 35 लोगों को बरी कर दिया था और 54 को अलग-अलग सालों की सजा सुनाई गई थी।
विज्ञापन
बता दें कि डोरंडा, देवघर, दुमका और चाईबासा जैसे कोषागारों से फर्जी तरीके से करोड़ों रुपये निकाले जाने का घोटाला 1990 के दशक में सामने आया था। उस समय झारखंड बिहार का हिस्सा था। इस मामले में राजद अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को भी दोषी ठहराया गया था। फिलहाल वह खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत पर हैं।