अमर उजाला ब्यूरो जम्मू। लॉकडाउन खुलने के बाद भी तमाम वाइन शाप और बार खोलने के लिए मालिकों को आबकारी विभाग से अनुमति लेनी होगी। स्टाक और परमिट की जांच करने के बाद संबंधित ईटीओ से अनुमति लेनी होगी। दरअसल, लॉकडाउन होने की वजह से आबकारी विभाग तमाम दुकानों और बार के स्टाक और परमिट की जांच नहीं कर पाया। क्योंकि यह सब जरूरी सामान में मौजूद नहीं था। विभाग को शक है कि लॉकडाउन के दौरान कई दुकानों और बार से शराब की ब्लैक मार्केटिंग होती है। जबकि 31 मार्च को विभाग स्टाक का हिसाब भी करता है। जो इस बार लॉकडाउन के कारण नहीं हो सका। विभाग के इस आदेश की मानें तो लॉकडाउन हटने के बाद भी दो से तीन दिनों तक दुकानों और बार के खुलने में वक्त लग सकता है। जारी आदेश के तहत दुकानदारों और बार मालिकों को पहले अपने परमिट और स्टाक की जांच संबंधित जिले के ईटीओ से करानी होगी।