बैैकों को निर्देश दे दिए गए हैं कि दिवंगत पेंशनर के परिवार के सदस्यों को पेंशन लेने में असुविधा न हो इसलिए केवल मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करवाएं जाने पर पेंशन जारी की जाए।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना काल में बैंकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि पेंशन धारकों को पेंशन का वितरण तेजी से करें। इसके अलावा बैंकों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि पेंशन धारक की मौत होने की स्थिति में उसकी पत्नी या फिर परिवार के अन्य सदस्य को पेंशन की अदायगी जल्द हो।
विज्ञापन
पेंशन और पेंशनर वेलफेयर विभाग के सर्कुलर को नई दिल्ली में जारी करते हुए मंत्री ने कहा कि कुछ ऐसे मामले नोटिस में आए हैं कि पेंशन धारक की मौत होने पर परिवार के सदस्यों को बैंकों ने दस्तावेज जमा करवाने तक पेंशन जारी नहीं की। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में पेंशनरों के जीवन को सरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
साथ ही उनकी पेंशन के मामलों का वितरण तेजी से और बिना किसी व्यवधान के करने के बैंकों को निर्देश जारी किए गए हैं। बैैकों को निर्देश दे दिए गए हैं कि दिवंगत पेंशनर के परिवार के सदस्यों को पेंशन लेने में असुविधा न हो इसलिए केवल मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करवाएं जाने पर पेंशन जारी की जाए।