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Udhampur: भद्रवाह में ड्रग तस्कर काजिम अशरफ की 75 लाख रुपये की संपत्ति जब्त, आगे की कानूनी कार्यवाही जारी

Wed, 28 Jan 2026 12:26 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उधमपुर

सार

पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 (एफ) के तहत एक ड्रग तस्कर की लगभग 75 लाख रुपये की अचल और चल संपत्ति जब्त कर ली है।
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demo/file - फोटो : पुलिस
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विस्तार
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उधमपुर पुलिस ने नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 (एफ) के तहत एक ड्रग तस्कर की लगभग 75 लाख रुपये की अचल और चल संपत्ति जब्त कर ली है। रेहंबल पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 184/2025 धारा 8/21/22 एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

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जब्त की गई संपत्ति काजिम अशरफ पुत्र मोहम्मद अशरफ निवासी पुराने बस स्टैंड के पास भद्रवाह जिला डोडा की है। जंब्त की गई संपत्तियों में खसरा संख्या 1479 मिन के अंतर्गत आने वाला 9 मरला का पक्का आवासीय मकान शामिल है।

जांच के दौरान वित्तीय विश्लेषण और बैकवर्ड लिंकेज सत्यापन से पता चला कि आरोपी ने उक्त संपत्तियां नशीले पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन से अर्जित की थीं। इसके आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने कुर्की आदेश पारित किया है और एनडीपीएस अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्यवाही जारी रखी है।

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