जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने बीफ प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर 16 अक्तूबर को होने वाली सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ का शनिवार को गठन कर दिया। इस पीठ में जस्टिस मुजफ्फर हुसैन अत्तर, जस्टिस अली मोहम्मद माग्रे और न्यायमूर्ति ताशी रबस्तन को शामिल किया गया है।
इस मामले में श्रीनगर और जम्मू हाईकोर्ट की खंडपीठों में मतभेद के कारण सुप्रीम कोर्ट ने पांच अक्तूबर को बीफ प्रतिबंध समस्या के हल के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन करने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से नौ सितंबर को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की खंडपीठ की ओर से बीफ प्रतिबंध का आदेश जारी करने और पुलिस को रियासत में बीफ प्रतिबंध को अमल में लाने के निर्देशों पर दो माह के लिए रोक लगाकर तीन न्यायाधीशों की पीठ से मामले की सुनवाई करवाने करवाने को कहा था।