शादी सहित अन्य समारोहों की फिजूलखर्ची पर सरकार ने नकेल कसा है। सरकार ने निमंत्रण कार्ड के साथ रिश्तेदारों, दोस्तों और मेहमानों को ड्राई फ्रूट्स और मिठाई के पैकेट देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
विभिन्न समारोहों के लिए अतिथियों की संख्या भी निर्धारित कर दी गई है। ऐसे समारोहों में बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों के व्यर्थ होने के साथ अन्य गंभीर समस्याओं को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। रियासत में पहली अप्रैल 2017 से लागू हो रहे नए नियम मंत्रियों, प्रशासनिक अधिकारियों और सामान्य लोगों पर लागू होंगे।
सीएपीडी मंत्री चौधरी जुल्फकार अली ने पत्रकारों को बताया कि नए नियमों में सरकारी और निजी सभी समारोहों में एंप्लीफायर/लाउड स्पीकर/फायर क्रेकर (मानव क्षमता से अधिक) के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। लड़की की शादी (बारात), बेटे की शादी और अन्य छोटे समारोहों में निर्धारित की गई अतिथियों की संख्या क्रमश: 500, 400 और 100 रहेगी।
ऐसे समारोहों में सात-सात मांसाहारी, शाकाहारी स्टाल के साथ स्वीट्स या फ्रूट्स के सिर्फ दो स्टाल रहेंगे। ऐसे समारोहों में बचे हुए खाद्य पदार्थों (पके और बिना पके) को डस्टबीन में डालने के बजाय पर्याप्त पैकिंग में जरूरतमंद लोगों तथा वृद्ध आश्रम को मुहैया करवाया जाए। समारोहों के दौरान प्लास्टिक और अन डिस्पोजेबल सामग्री को खुलने में फेंकने के बजाय अलग से डस्टबिन की व्यवस्था करके नियमों के तहत उसे निष्क्रिय किया जाए।