यदि कोई मोबाइल कंपनी आपको बिना वजह बकाया बिल के लिए तंग करती है, तो आप कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। बशर्ते आप सही हों। एक मोबाइल कंपनी ने उपभोक्ता को मात्र 819 रुपये के बकाया बिल के लिए तंग किया, जिसके लिए कंपनी को 20 हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार रुपये केस खर्च के अदा करने पड़े।
भारतीय इतिहास में किसी कंज्यूमर फोरम द्वारा दिया गया यह ऐतिहासिक फैसला है। जम्मू जिला कंज्यूमर फोरम में उपभोक्ता ने भारती एयरटेल के खिलाफ शिकायत की कि कंपनी ने मानसिक रूप से परेशान करने के साथ उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया।
उपभोक्ता भारत भूषण ने शिकायत में कहा कि बीमार होने के कारण वह अपने पोस्ट पेड मोबाइल का 819 रुपये का बिल जमा नहीं करवा पाया। मोबाइल कंपनी ने तमाम मानदंडों का उल्लंघन करते हुए उसके कुछ दोस्तों और जिस संस्थान में वह काम करते हैं, उसके मालिक को भी बकाया बिल के बारे सूचित किया।
साथ ही कहा कि आपका कैसा दोस्त है, जो इतनी छोटी सी बकाया राशि अदा नहीं कर सकता। इससे शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।