बिहार में जम्मू विवि की बीएड डिग्री को सेकेंडरी अथवा सीनियर सेकेंडरी शिक्षकों के पदों पर मान्यता नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है।
सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस 25 छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जारी मामले को अशेष कुमार और संजय कुमार सिंह की याचिकाओं के साथ नत्थी कर दिया।
इन छात्रों के साथ 100 छात्रों ने सितंबर 2015 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया था। बिहार सरकार ने जम्मू विवि से बीएड करने वाले इन छात्रों को शिक्षकों की नौकरियों के लिए अयोग्य ठहराया था।
2008 में जारी स्पष्टीकरण सर्कुलर में एनसीटीई ने सभी राज्यों से कहा था कि जम्मू कश्मीर से प्राप्त डिग्री को केंद्रीय, राज्य में नौकरियों में बराबर की मान्यता दी जाए।