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Jammu News: जम्मू-कश्मीर सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई मकान किराया भत्ता दरों की घोषणा

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अमर उजाला ब्यूरो
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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता (एचआरए) दरों में संशोधन किया है जिससे वे केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुरूप हो गए हैं।
वित्त विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना के अनुसार नई दरें 1 जनवरी 2024 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होंगी। आदेश के अनुसार महानगरों (X श्रेणी के शहरों) में तैनात कर्मचारियों को अब मूल वेतन का 30% एचआरए के रूप में मिलेगा जबकि श्रीनगर और जम्मू शहरी समूहों (Y श्रेणी के शहरों) में कार्यरत कर्मचारियों को मूल वेतन का 20% एचआरए मिलेगा। अन्य क्षेत्रों (Z श्रेणी के स्थानों) में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भत्ता मूल वेतन का 10% होगा।
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यह अधिसूचना जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (मकान किराया भत्ता और शहर प्रतिपूरक भत्ता) नियम 1992 के तहत जारी की गई थी। वहीं जम्मू कश्मीर एम्प्लाइज कोआर्डिनेशन कमेटी (जेकेईसीसी) ने इस फैसले का स्वागत किया है। जेकेईसीसी के अध्यक्ष शाह फैयाज ने कहा कि यह एक अच्छा कदम है जिसका हम स्वागत करते हैं। हम पिछले करीब 10 महीनों से इसकी मांग कर रहे थे लेकिन इसपर काम नहीं हुआ।
हम लगातार इसके पीछे लगे हुए थे जिसके बाद वित्त विभाग ने इसकी फाइल कैबिनेट के सामने रखी जिन्होंने इसे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास भेजा। एलजी द्वारा इसे मंजूरी दे दी थी और आज आखिरकार इसका आर्डर वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिया गया।
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उन्होंने बताया कि इसको लेकर सभी कर्मचारियों ने इस कदम का स्वागत किया है। गौरतलब है कि उन्होंने कहा कि एचआरए वृद्धि को मंजूरी देने के लिए हम एलजी मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का आभार व्यक्त करते हैं। वित्त विभाग के प्रधान सचिव संतोष डी. वैद्य और उनकी टीम का विशेष आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं कि 3%डीए फाइल पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।
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