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Jammu News: दुबई में पांच करोड़ रुपये के सौदे में व्यवसायी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द

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संवाद न्यूज एजेंसी
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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने मुंबई के एक निवासी की ओर से बडगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर एक व्यवसायी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी।

शिकायत में मुंबई के ठाणे के निवासी शिकायतकर्ता ने बताया कि वह दुबई में अपना व्यवसाय करता है। व्यवसायी मुख्तार अहमद डार दुबई में दो दुकानें चलाता है। शिकायतकर्ता के अनुसार इस वर्ष मार्च में मुंबई प्रवास के दौरान डार ने उसे दुबई के अल-जद्दाफ में स्थित अपनी दो दुकानें 20 करोड़ रुपये में बेचने की पेशकश की। डार के साथ कई टेलीफोन और व्हाट्सएप बातचीत के बाद शिकायतकर्ता श्रीनगर आया जहां उसकी उससे मुलाकात हुई।
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आरोप है कि हुमहामा बडगाम में डार और शिकायतकर्ता के बीच हुई बैठक में यह सहमति बनी थी कि दो दुकानों की कुल बिक्री राशि 20 करोड़ रुपये होगी जिसमें से नरंव करोड़ रुपये अग्रिम राशि के रूप में दिए जाएंगे। बैठक के दौरान ही डार को टोकन मनी के रूप में 2.5 लाख रुपये का भुगतान किया।

मार्च में जब वह दुबई लौटा तो उसने आंशिक बिक्री राशि के रूप में डार को पांच करोड़ रुपये का भुगतान किया और इस लेनदेन को दुबई के एक मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सत्यापित भी किया गया। हालांकि शिकायतकर्ता की ओर से दो दुकानों के स्वामित्व हस्तांतरण के लिए बार-बार अनुरोध करने पर डार ने किसी न किसी बहाने से इसे टाल दिया। डार ने शिकायतकर्ता को आश्वासन देते हुए पूरी राशि का एक सुरक्षा चेक सौंप दिया कि संपत्ति का हस्तांतरण जल्द ही हो जाएगा।

आरोप लगाया गया कि डार ने धोखाधड़ी से संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की और मामले की जांच शुरू की गई।
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न्यायमूर्ति संजय धर की पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक दीवानी विवाद को आपराधिक रंग देने के लिए अपनी अस्वीकृति व्यक्त की है। इस तरह की कवायद कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है जिसे पूरी तरह से हतोत्साहित किया जाना चाहिए और प्राथमिकी को रद्द कर दिया। संवाद
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