संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। क्राइम ब्रांच कश्मीर (सीबीके) के आर्थिक अपराध विंग (ईओडब्ल्यू) ने कंगन में जमीन की फर्जी बिक्री कर खरीदारों से 29 लाख रुपये से अधिक की ठगी करने के मामले में शुक्रवार को दो आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
ये चार्जशीट कंगन की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में दाखिल की गई है। इसमें अब्दुल हमीद डार निवासी अरीगुरीपोरा शादी गुंड कंगन, अब्दुल कय्यूम शेख निवासी चक अखल गुरी मोहल्ला कंगन आरोपी हैं। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (ठगी) और 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। मामला एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ था जिसमें कहा गया था कि दोनों आरोपियों ने कचनबल (बाबा नागरी रोड के पास), कंगन में 4 कनाल 16 मरला जमीन 27 लाख रुपये में बेची। इसके अलावा खरीदारों से एनओसी के लिए 96 हजार रुपये, इंतिखाब (रेवेन्यू रिकॉर्ड) के लिए 52 हजार रुपये, कागजात तैयार करने के लिए एक लाख रुपये भी अलग से वसूले गए। कुल ठगी राशि 29 लाख 48 हजार रुपये से अधिक बताई जा रही है।
पूरा पैसा लेने और कब्जा देने के बाद भी आरोपी जरूरी रेवेन्यू दस्तावेज़ देने से मुकर गए। प्रारंभिक सत्यापन के बाद आर्थिक अपराध विंग ने विस्तृत जांच शुरू की। जांच में पता चला कि दोनों आरोपी खुद को दलाल बताकर ऐसी जमीन बेच रहे थे जो उनकी अपनी नहीं थी। उन्होंने मिलीभगत कर खरीदारों को ठगने की साजिश रची और पूरी रकम हड़प ली। सबूतों जिसमें गवाहों के बयान, रेवेन्यू रिकॉर्ड और पेमेंट के प्रमाण शामिल हैं, को एकत्र करने के बाद क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब मामले की आगे की सुनवाई अदालत में होगी।