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Jammu News: नाबालिग के यौन उत्पीड़न का दोषी करार, 14 साल की कैद

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- बारामुला सत्र न्यायालय ने पोक्सो अधिनियम के दोषी को सुनाई सजा
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अदालत से ... का लोगो लगाएं
संवाद न्यूज एजेंसी
बारामुला। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बारामुला ने निसार अहमद भट निवासी रेशी मोहल्ला हाजीबल बारामुला को नाबालिग के यौन उत्पीड़न का दोषी करार देते हुए शुक्रवार को 14 साल की कैद की सजा सुनाई। दोषी के खिलाफ थाना शीरी में वर्ष 2018 में धारा 447, 376 आरपीसी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
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मामला नाबालिग के यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप से जुड़ा था। बारामुला पुलिस ने जांच की और आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। शुक्रवार को अदालत ने पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत 14 साल और आरपीसी की धारा 447 के तहत 3 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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