श्रीनगर। चौथी अतिरिक्त मुंसिफ कोर्ट ने 7.2 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में आरोपी को मंगलवार को दोषी ठहराते हुए उसे छह महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है।
साथ ही कोर्ट ने 7.20 लाख रुपये जुर्माना और चेक की तारीख से 13 नवंबर 2025 तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित कुल राशि शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है। मामला इशफाक राशिद नामक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज हुआ था। इशफाक ने बताया कि उसने व्यापार के लिए डेंजरपोरा तुलमुला निवासी शौकत अहमद जरगर को 7.20 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी थी। आरोपी ने बार-बार याद दिलाने के बावजूद रकम लौटाने से इन्कार किया। बाद में कर्ज चुकाने के लिए एक चेक जारी किया। यह चेक 12 जून 2023 को जम्मू-कश्मीर बैंक की एनएस रोड श्रीनगर शाखा में जमा किया गया लेकिन खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। संवाद