श्रीनगर। नशा तस्करी से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराते हुए एनडीपीएस मामलों के विशेष न्यायाधीश श्रीनगर विनोद कुमार ने बेमिना निवासी मुदासिर सुल्तान भट उर्फ माजिद और फिरोज अहमद खान उर्फ जजा को 10 साल की कैद और चार लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) कश्मीर ने 20 अप्रैल 2021 को मुखबिर की सूचना पर छानपोरा इलाके में एक ट्रक पर से 50 पेटी जेड रेक्स सिरप और जेन कैविट कैप्सूल का एक डिब्बा बरामद किया। जांच के दौरान कई अन्य और ऐसी दवाएं बरामद की गईं जो नशे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। बेमिना निवासी दो अन्य व्यक्तियों वसीम अहमद लोन और फैजान अहमद मकाया को अभी इस मामले में गिरफ्तार किया जाना है। दोनों फिलहाल फरार चल रहे हैं। संवाद
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