सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) द्वारा वर्ष 2009 में जारी 64 ड्रग इंस्पेक्टरों की चयन सूची को रद्द कर दिया गया था।
एसएसबी ने 5 मई 2008 के विज्ञापन नोटिस के जरिए ड्रग इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। 8 सितंबर 2009 को प्रकाशित चयन सूची में बोर्ड ने औषधि निरीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए 64 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी।
कुछ अभ्यर्थियों ने चयन सूची को न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष चुनौती दी थी, जिसने 2015 में उनकी याचिकाओं पर फैसला किया था। इस एकल पीठ के फैसले को चयनित उम्मीदवारों ने विभिन्न अपीलों में चुनौती दी थी जो 2021 में खंडपीठ द्वारा तय की गई थी।
शीर्ष अदालत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर राज्य में ड्रग इंस्पेक्टरों की नियुक्ति के लिए 8 सितंबर 2009 को आयोजित चयन प्रक्रिया में सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों और 12 नवंबर 2009 को प्रकाशित नियुक्तियों को आधार पर सेवा में जारी रखने की अनुमति दी गई थी।