जम्मू। स्कूली शिक्षा विभाग में टाइम बाउंड प्रमोशन के मामले बिना विजिलेंस क्लियरेंस के संस्तुत किए जा रहे हैं। निदेशालय ने इसे गंभीरता से लिया है। वित्तीय सलाहकार ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर प्रक्रिया बढ़ाने से पहले विजिलेंस क्लियरेंस जरूर करने को कहा है। साफ किया है कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ केस लंबित है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
पत्र में कहा है कि प्रमोशन का प्रस्ताव भेजने से पहले हर कर्मचारी का विजिलेंस स्टेटस सत्यापित करना होगा। इसके लिए सावधानी बरती जाए। निर्देशों से कोई भी बदलाव हुआ तो गंभीरता से लिया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। निदेशालय में बगैर जरूरी विजिलेंस क्लियरेंस जमा किए गए सभी प्रमोशन केस वापस कर दिए गए हैं। ऐसे अधिकारियों की सूची संदर्भ के लिए संलग्न की गई है। स्कूली शिक्षा निदेशालय के वित्तीय सलाहकार ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि वे प्रस्ताव जमा करने से पहले संबंधित केस के साथ सक्षम अथॉरिटी से विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेकर अटैच करें।