मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सांबा ने बीमा कंपनी को 7.5% ब्याज सहित मुआवजा राशि चुकाने के दिए आदेश
सांबा। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) सांबा ने सड़क दुर्घटना में मारे गए युवक के परिजनों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए 21,04,464 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह राशि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 30 दिनों के भीतर चुकानी होगी।
यह मामला 31 जनवरी 2023 का है जब जोगिंदर कुमार (26) निवासी खड़ा मदाना सांबा मोटरसाइकिल पर जा रहा था। पनामा चौक जम्मू पर तेल टैंकर ने पीछे से टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के माता-पिता विमला देवी, अजीत राज और भाई सुनील कुमार ने 65.50 लाख रुपये का दावा किया था।
अधिकरण के अध्यक्ष आरएन बटल ने साक्ष्यों के आधार पर माना कि दुर्घटना चालक अमरजीत सिंह की लापरवाही से हुई थी। अदालत ने मृतक की मासिक आय 14,539 रुपये मानते हुए भविष्य की संभावनाओं सहित कुल मुआवजा 21,04,464 रुपये तय किया। इसमें माता-पिता को 90 प्रतिशत और भाई को 10 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। अदालत ने आदेश दिया कि यह राशि वाहन स्वामी की जिम्मेदारी के तहत बीमा कंपनी की ओर से चुकाई जाएगी।