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Jammu News: आरोप साबित न होने पर नशा तस्करी मामले के तीन आरोपी बरी

Fri, 22 Aug 2025 02:35 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
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17 दिसंबर 2021 को पुलिस ने सांबा के सिडको चौक से नशीले पदार्थ के साथ किया था गिरफ्तार
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सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नशा तस्करी के मामले में तीन आरोपियों को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया।

पुलिस की ओर से कोर्ट में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार 17 दिसंबर 2021 को पुलिस ने सांबा के सिडको चौक के पास के ट्रक को रोका। तलाशी लेने पर ट्रक के अंदर सेब की पेटियों की आड़ में छुपाकर रखी 20 किलो चरस बरामद हुई। पुलिस ने ट्रक सवार, चालक और सह चालक को गिरफ्तार किया था। आरोपियों की पहचान मुख्तार अहमद, आदिल हुसैन और अशफाक अहमद के रूप में हुई थी। पुलिस ने एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट के समक्ष लाया।
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सुनवाई और दलीलों पर विचार करने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने कहा कि मुकदमे में अभियोजन पक्ष से प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त नहीं है। कोर्ट का मानना है कि एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के अलावा अभियोजन पक्ष के साक्ष्य तथ्यात्मक पहलू भी असंगत पाए गए हैं। इस कारण मामले का वास्तविक बिंदु साबित नहीं हो पाया है। लिहाजा तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है।
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