सांबा। नशा तस्करी के मामले में आरोपी की जमानत याचिका को प्रधान सत्र न्यायाधीश की अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार मामला 24 फरवरी 2022 का है। नशा तस्करी के मामले में एनसीबी ने एनडीपीएस मामले में मुख्तार अहमद पंचू नाम के तस्कर को 360 नशीली दवा की बोतलों और 4320 नशीले कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया था। कोर्ट में दायर चालान के अनुसार गिरफ्तार आरोपी दिल्ली में दवा सप्लाई की कंपनी चलाता था जिसका लाइसेंस सस्पेंड हो चुका है। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने अपने बयान में बताया कि ये नशीले दवाएं दिल्ली में एक अन्य दवा कंपनी चलाने वाले व्यापारी से खरीदी थी और इन्हें जम्मू-कश्मीर में सप्लाई किया जाता था। जांच के आधार पर अन्य आरोपी सद्दाम खान को दिल्ली से 10 जून 2025 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी सद्दाम खान की तरफ से 27 जून 2025 को कोर्ट में जमानत अर्ज़ी लगाई गई। मामले और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ उपरोक्त आरोप बहुत गंभीर और संगीन प्रकृति के हैं और याचिकाकर्ता इस स्तर पर जमानत की रियायत का हकदार नहीं है। लिहाजा कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया। संवाद