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जम्मू-कश्मीर में जनप्रतिनिधित्व कानून और आईपीसी समेत 37 केंद्रीय कानून तत्काल प्रभाव से लागू

Fri, 20 Mar 2020 05:41 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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जनप्रतिनिधित्व कानून (रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट), आईपीसी और केंद्रीय वन कानून समेत 37 केंद्रीय कानून केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लागू हो गए हैं। यह सभी कानून समवर्ती सूची के हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस आशय का आदेश जारी किया है। यह सभी कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
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जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत किसी भी व्यक्ति के चुनाव लड़ने और उसके अयोग्य घोषित होने का जिक्र है। इसके साथ ही द एडवोकेट्स एक्ट 1961, द ऑल इंडिया सर्विसेस एक्ट 1951, द एनसिएंट मान्यूमेंट्स एंड आर्कियोलाजिकल साइट्स एक्ट 1958, द आर्बिट्रेशन एक्ट 1996, द सेंसस एक्ट 1958, जीएसटी एक्ट 2017, द सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973, द कलेक्शन ऑफ स्टैटटिक्स एक्ट 2008, द कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट 1952, द कोर्ट फीस एक्ट 1870, द डेंटिस्ट एक्ट 1948, द फेमिली कोर्ट एक्ट 1984, द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2006, द हाईकोर्ट जजेज एक्ट 1954 लागू किया गया है।

इसके साथ ही द होम्योपैथी सेंट्रल कौंसिल एक्ट 1973, द इममोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इंडियन फोरेस्ट एक्ट 1927, इंडियन मेडिसिन सेंट्रल कौंसिल एक्ट 1970, आईपीसी 1860, द इनसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, द लिमिटेशन एक्ट 1963, नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन एक्ट 1962, आफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867, प्रेस कौंसिल एक्ट 1978, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 भी लागू हो गई है।
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पब्लिक डेब्ट एक्ट 1944, रेलवे प्रापर्टी एक्ट 1966, रीयल एस्टेट एक्ट 2016, राइट टू फेयर कंपंसेशन एंड ट्रांसपरेंसी इन लैंड एक्यूजिशन एक्ट 2013, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 तथा टेक्सटाइल्स कमेटी एक्ट 1963 भी प्रभावी हो गया है।
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