जम्मू। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश के बाद जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने अपने 2800 कर्मचारियों को लंबित वेतन जारी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक श्रीनगर द्वारा इन बैंक कर्मचारियों का वेतन रोकने का निर्देश पारित किया गया था। इस आदेश को जेएंडके बैंक इम्पलाइज यूनियन ने अदालत में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने 4 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई कर बैंक को इन कर्मचारियों के अर्जित वेतन को जारी करने का निर्देश दिया।