जम्मू। पुलवामा हमले की साजिश में शामिल आरोपी वैज उल इस्लाम की उस अर्जी को एनआईए कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जिसमें वैज ने नीट की परीक्षा देने की अनुमति मांगी थी। वीरवार को एनआईए के विशेष जज सुनीत गुप्ता ने अर्जी पर सुनवाई की।
जज ने कहा कि यदि आरोपी को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है, वह सफल हो जाता है और किसी प्रोफेशनल संस्थान में दाखिला लेने के लिए मान्य हो जाता है तो उसे संस्थान में जाना होगा, जो कि हिरासत में रहकर संभव नहीं। वहीं आरोपी का अगर आवेदन स्वीकार हो जाता है तो उसे श्रीनगर जाना होगा, जिसके लिए कोर्ट अनुमति नहीं देगा। आरोपी एक संगीन मामले में शामिल है। कश्मीर में अब भी जैश के आतंकी मौजूद हैं। यदि आरोपी खुले में कहीं जाता है तो आतंकी उसको छुड़ाने की कोशिश कर सकते हैं। आरोपी को परीक्षा के लिए श्रीनगर ले जाना सुरक्षाबलों के लिए खतरे से खाली नहीं। पुलवामा हमला बहुत ही दिल दहला देने वाला हमला था। ऐसे में आरोपी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जेएनएफ