जम्मू। हाईकोर्ट में डिवकाम और डीसी की ओर से लगाए जाने वाले पीएसए की वैधता और इसे खत्म करने संबंधी जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल को एक महीने के भीतर सरकार का पक्ष रखने का समय दिया है।
याचिका में कहा गया है कि पीएसए लगाना अवैध है, क्योंकि यह भारत के संविधान के 44वें संशोधन का उल्लंघन है। जिसे केंद्र प्रभाव में लाया था। मंगलवार को चीफ जस्टिस पंकज मित्थल और जस्टिस विनोद चटर्जी कौल वाली खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एक महीने के भीतर सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा। याचिका में कहा गया कि पीएसए लगाने का अधिकार सिर्फ प्रदेश सरकार को है, न कि डिवकाम और डीसी को। लिहाजा इसे निरस्त किया जाए। जेएनएफ