जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के एक फैसले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के दायरे में रहकर ही विशेष शक्तियां दी जा सकती हैं। कश्मीर को विशेषाधिकार देने से जुड़े प्रावधानों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में उल्लिखित किया गया है। जानें अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर को कौन कौन से विशेषाधिकार दिए गए हैं।
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constitution of India
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संविधान की धारा 370 को संविधान में अस्थायी, परिवर्तनीय और विशेष प्रावधान के शीर्षक से उल्लिखित किया गया है।
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kashmir
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धारा 370 के अंतर्गत कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता का विशेषाधिकार मिलता है जबकि भारत के किसी अन्य राज्य में रहने वाले लोगों को एकल नागरिकता का अधिकार है।
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जम्मू कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान को अपराध नहीं माना जाता है।
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जम्मू-कश्मीर विधानसभा
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जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है जबकि अन्य राज्यों में ये कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है।
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आरक्षण
जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलता है। खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर में सिख और हिंदुओं को अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा जाता है।
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rti
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जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। जम्मू कश्मीर में महिलाओं पर शर्रियत का कानून लागू होता है।
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land
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जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भारत में कहीं पर भी भूमि खरीदने का अधिकार है जबकि भारत के किसी अन्य राज्य का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता है।
संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय पर ही कानून बनाने के अधिकार हैं। अन्य किसी भी विषय से सम्बन्धित क़ानून को लागू करवाने के लिये केन्द्र सरकार को राज्य सरकार का अनुमोदन लेना होता है।