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जेकेपीसीबी की पालीथिन पर दबिश

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जम्मू। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एम/एस सीता इंटरप्राइजेज गंग्याल इंडस्ट्रियल एरिया एक्सटेंशन जम्मू (प्लास्टिक उत्पादन यूनिट) में दबिश देकर तय 50 माइक्रोन से कम मात्रा में उत्पादित की जा रही प्रतिबंधित 1350 किलो पैक पॉलीथिन को सीज कर दिया। बोर्ड की ओर से संबंधित उत्पादन एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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जम्मू-कश्मीर में एसआरओ 45 के तहत 50 माइक्रोन से कम मात्रा में पॉलीथिन का उत्पादन और एसआरओ 231 के तहत सिंगल यूज डिस्पोजल आइटम (नान बायोडिग्रेडिएबल आइटम) के उत्पादन पर प्रतिबंध है। बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. सईद नदीम हुसैन ने बताया कि कई यूनिटों से प्रतिबंधित पॉलीथिन व अन्य दूसरी सामग्री का उत्पादन जारी रखने की शिकायत मिली। इसके तहत कार्रवाई की जा रही है। चेयरमैन पीसीबी सुरेश चुग व सदस्य सचिव पीसीबी बीएम शर्मा के निर्देशानुसार पॉलीथिन और प्रतिबंधित सिंगल यूज डिस्पोजल आइटम का उत्पादन करने वालों के खिलाफ सख्ती की जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड की ओर से उत्पादकों और प्रतिबंधित पॉलीथिन सामग्री के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे वातावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए पीसीबी के नए कानूनों पर पूर्ण सहयोग दें। मार्केट में प्रतिबंधित पॉलीथिन और नान डिस्पोजबल आइटम पर सख्ती की जा रही है। अगले कुछ समय में सभी तरह की प्रतिबंधित सामग्री को बाजार में बिक्री और स्टाक को रोकना सुनिश्चित बनाया जाएगा।
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