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दूसरे राज्यों से आने वाले लोग अब होंगे होम क्वारंटीन

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जम्मू। देश के विभिन्न हिस्सों से हवाई, रेल, सड़क आदि परिवहन के माध्यम से जम्मू-कश्मीर आने वाले यात्रियों को अब आरटीपीसीआर टेस्टिंग के बाद 14 दिन घर पर ही क्वारंटीन रहना होगा। इस संबंध में प्रशासनिक या संस्थागत क्वारंटीन की 14 दिन की अवधि में संशोधन कर रविवार को आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारी कमेटी के चेयरमैन एवं मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम ने नया आदेश जारी किया।
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एडवाइजरी के तहत प्रदेश में आने पर यात्रियों का टेस्ट लिया जाएगा और उन्हें 14 दिन की क्वारंटीन अवधि घर पर ही बिताने के लिए कहा जाएगा। इस दौरान अगर उनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जाती हैै तो फिर उन्हें उपचार के लिए कोविड अस्पताल भेज दिया जाएगा।
इन्हें मिली है कोरोना टेस्ट से छूट
गर्भस्थ महिलाओं, कैंसर मरीजों, अंग ट्रांसप्लांट या अन्य सर्जिकल मरीजों, डायलिसिस मरीजों, एक साल से कम आयु वाले बच्चों की माताओं, दस साल तक की आयु के बच्चों, केंद्र सरकार के कर्मचारी, मरीजों को प्रदेश से बाहर ले जा रहे एंबुलेंस के ड्राइवरों, आईसीएमआर की लैब में पहले टेस्टिंग रिपोर्ट निगेटिव आने वाले यात्रियों, व्यापारिक यात्रा रेल या हवाई जहाज से करने वाले यात्रियों जिनका चार दिनों के भीतर वापस जाना तय है। रक्षा व केंद्र सशस्त्र बलों के कर्मचारियों और लद्दाख में जाने के लिए बीआरओ की पारगमन श्रमिकों के मामले में सौ फीसदी आरटीपीसीआर टेस्टिंग से छूट दी गई है। इन कर्मचारियों को सीधे अपनी यूनिटों में जाने दिया जाएगा। यहां पर वह संस्थागत क्वारंटीन रह पाएंगे।
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