सीबीआई ने पीएचई और बिजली विभाग से पूछा है कि पटनीटॉप में कितने कनेक्शन कॉमर्शियल हैं और कितने घरेलू। राजस्व विभाग से भी पटनीटॉप में बने होटलों की दस्तावेजों की कॉपी मांगी है। एक सीबीआई अधिकारी ने बताया कि जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के 31 दिसंबर, 2019 के आदेश पर जांच शुरू की गई है।
हाईकोर्ट ने यह आदेश पटनीटॉप के होटल एवं रेस्तरां एसोसिएशन के अध्यक्ष की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि पटनीटॉप क्षेत्र के मास्टर प्लान का उल्लंघन किया गया है। इस कारण 70 प्रतिशत होटल और रेस्तराओं का निर्माण बिना अनुमति के हुआ है।