ओल्ड ऐज होम के बेहतर रख-रखाव के लिए विकलांग छात्रा ट्रस्ट की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रशासन को जमीन मुहैया करवाने के आदेश दिए हैं।
जेएनएफ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चीफ जस्टिस एमएम कुमार और जस्टिस धीरज कुमार ठाकुर की अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील सुनील सेठी और सीनियर एएजी गगन बसोत्रा की दलीलें सुनने के बाद जम्मू और कश्मीर संभाग के डिवीजनल कमिश्नर को कहा कि आरएस पुरा और संबूरा पंपोर में ओल्ड ऐज होम के लिए 16 कनाल जमीन चिह्नित करें।
अदालत में पेश अनुपालन रिपोर्ट में कहा गया था कि दोनों संभागों में होम के निर्माण के लिए सरकार ने जमीन खोजी है, लेकिन वह चार से छह कनाल से ज्यादा नहीं है।