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जम्मू-कश्मीरः 3.5 लाख से अधिक कर्मियों का होगा दुर्घटना बीमा, सालाना प्रीमियम 346 रुपये

Tue, 03 Dec 2019 03:51 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
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दुर्घटना बीमा - फोटो : सोशल मीडिया
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केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर के साढ़े तीन लाख से अधिक गजटेड और  नॉन गजटेड कर्मचारियों के लिए ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी लागू की गई है। ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से कर्मचारियों को तीन साल तक दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा।

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पीएसयू, स्वायत्तशासी निकाय, स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालय, दैनिक वेतनभोगी, संविदा, अस्थायी, कांटिजेंट पेड वर्कर्स और एसपीओ को इसके दायरे में लाया गया है। इन सभी को इसका लाभ मिलेगा। पॉलिसी में कर्मचारी वर्ग को 10 लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा। उन्हें 345.75 रुपये (राउंड 346 रुपये) सालाना प्रीमियम देना होगा। इसमें 18 फीसदी जीएसटी 52.74 रुपये शामिल होंगे। यह नियमों और शर्तों के तहत 2 दिसंबर से प्रभावी हो गया है।
 
इस बारे में सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों के दिसंबर माह के वेतन से अनिवार्य रूप से 346 रुपये प्रीमियम के तौर पर काटे जाएंगे। इसमें जनरल व अन्य रिजर्व फंड्स, सब मेजर हेड, माइनर हेड- जनरल इंश्योरेंस फंड (जनता इंश्योरेंस), ग्रुप हेड और सब हेड शामिल होंगे।
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सभी डीडीओ, पीएसयूएस, स्वतंत्र निकाय, स्थानीय निकाय और विश्वविद्यालयों का सालाना प्रीमियम चालान के माध्यम से गवर्नमेंट ट्रेजरी में मेजर हेड में लेंगे। सालाना प्रीमियम लेने की जिम्मेदारी डीडीओ की होगी।

दुर्घटना बीमा योजना के लिए कर्मचारियों के प्रीमियम के हिसाब से पहले से विभिन्न हेड के माध्यम से 12 करोड़ 10 लाख नौ हजार रुपया लिया गया है।

यह एक साल की अवधि के लिए बीमा कंपनी को दिया गया है। इसके अलावा अधिक या कम प्रीमियम के मामले को बीमा कंपनी को जुलाई, 2020 में समायोजित किया जाएगा।
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